द लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हुआ बंद जानिए अब ग्राहकों के पैसे का क्या होगा?

द लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हुआ बंद जानिए अब ग्राहकों के पैसे का क्या होगा? | RBI Cancels Licence news

RBI Cancels Laxmi Co operative Bank Licence:  :- RBI द्वारा 22 sep 2022 को सोलापुर (महाराष्ट्र) स्थित द लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Laxmi Co-operative Bank Limited) का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है RBI द्वारा बताया गया है की  सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है |

और Laxmi Co-operative Bank Limited के पास पूंजी और कमाई की संभावना नहीं बची है इसलिए बैंक अपना कारोबार बंद करेगा और तभी RBI द्वारा बैंक ने इनका लाइसेंस रद कर दिया अब Laxmi Co-operative Bank Limited कारोबार या लेन-देन समेत अन्य वित्तीय कार्य नहीं कर सकेगा  RBI Cancels Licence news

लाइसेंस रद्द का कारण 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने  हवाला देते हुए Laxmi Co-operative Bank Limited का लाइसेंस रद किया की ‘Laxmi Co-operative Bank Limited के पास पर्याप्त पूंजी की कमी है और बैंक के पास कमाई की संभावनाएं  बहुत कम है और बैंक की निरंतरता उसके जमाकर्ताओं के लिए सही नही है इन सभी कारण को देखते हुए RBI ने ये काम किया है

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अब ग्राहकों के पैसे का क्या होगा?

Co-operative Bank द्वारा जमाकर्ताओं के खातों में जमा रकम को लेकर साफ साफ़ कह दिया है कि प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक का दावा कर सकता है इसका मतलब ये है की 5 लाख तक अमाउंट सेफ है |

और बैंक द्वारा बताया गया है की 13 सितंबर, 2022 तक, DICGC ने कुल बीमित जमा राशि का 193.68 करोड़ रुपये पहले ही भुगतान कर दिया गया है| RBI Cancels Licence news

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