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हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2024 Haryana Vidhwa Pension Yojana 2024

हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2024 Haryana Vidhwa Pension Yojana 2024

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आज देश के अन्दर बहुत सी ऐसी महिलाएं है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और उनको परिवार चलाना पड़ता है और आर्थिक समस्या का सामान करना पद रहा है तो ऐसे में इन महिलाओ को आर्थिक सहायता करने के लिए भारतीय केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अच्छे कदम उठाये जा रहे है और बहुत सी स्कीम चलाई जा रही है

जिस से उनको कुछ आर्थिक सहायता मिल सके और परिवार को संभल सके  सभी राज्यों की सरकार अपने राज्य की विधा महिलाओ को अलग अलग प्रकार से पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान कर रही है  इस आर्टिकल में हम आपको Vidhwa Pension Yojana के बारे में विस्तार से बतायेंगे की इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन की स्थिति और अन्य जानकारी की जाँच करने के बारे में पता चलेगा। इस Vidhwa Pension Yojana 2022 के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए आवेदकों को लेख के माध्यम से जाने का सुझाव दिया जाता है।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2024

Haryana Vidhwa Pension Scheme 2023 Highlights

  • योजना का नाम = विधवा पेंशन योजना
  • आर्टिकल कैटेगरी = सरकारी योजना
  • योजना शुरू की गयी = केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए
  • उद्देश्य = पेंशन प्रदान करना
  • लाभार्थी = विधवा महिलाये

हरियाणा विधवा पेंशन योजना क्या है

Haryana Vidhwa Pension Yojana  :- हरियाणा विधवा पेंशन योजना के तहत उन महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके पति की मृत्यु हो गई है योजना के अंतर्गत आवेदक महिला के परिवार की सालाना आय ₹200000 या फिर उससे कम होनी चाहिए

इसलिए योजना के तहत कोई भी महिला  जिनके  पति की  मृत्यु हो चुकी है और इसके अलावा आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए तभी वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएगी। हरियाणा विधवा पेंशन योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेगी|

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Haryana Vidhwa Pension Yojana के लाभ

हरियाणा विधवा पेंशन योजना के महिलाओ को बहुत से लाभ मिलेंगे जैसे ;-

  • हरियाणा विधवा पेंशन योजना  से  देश की विधवा महिलाओ को प्रदान किया जायेगा।
  • इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश की आर्थिक रूप से गरीब उन विधवा महिलाओ को प्रदान किया जायेगा जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष होगी
  •  विधवा पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी विधवा महिलाओ के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की  दी जाएगी |
  • इस स्‍कीम के तहत पात्र महिला को 1800 रूपये प्रतिमाह की दर से सहायता दी जाती हैं।
  • विधवा पेंशन योजना के शुरू होने से अब राज्य की महिलायें पति की मृत्यु के बाद भी अपना जीवन-यापन अच्छे से कर सकेंगे और अपने आत्मसम्मान के साथ आगे का जीवन निर्वाह करेगी।

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हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2023

  1. आवेदक महिला हरियाणा राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
  2. आवेदक  महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  3. महिला की या परिवार की वार्षिक इनकम 2 लाख या इससे कम होनी चाहिए।
  4. महिला को अन्‍य किसी भी प्रकार की कोई भी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए।

हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

Documents Required for Haryana Vidhwa Pension Yojana – विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अति आवश्यक हैं। जिनका वर्णन किया गया हैं:

  • आधार कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Aadhar Card)
  • निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate of Husband)
  • बीपीएल राशन कार्ड (अगर हो तो)
  • पासपोर्ट साइज की फोटो (Passport Size Photo)
  • बैंक पासबुक की फोटो कॉपी (Photo Cpy of Bank Passbook)
  • आयु प्रमाण पत्र (Age Certificate)

हरियाणा विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण/ आवेदन फॉर्म-

Haryana Vidhwa Pension Yojana Online Registration / Application Form – यदि आप “विधवा पेंशन योजना” के लिए ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण करना चाहते है तो आपको सबसे पहले Haryana सामाजिक कल्याण विभाग पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।

1. सबसे पहले “थारी पेंशन थारे पास” नामक पोर्टल पर जाये |

2. यहाँ पर आपको ‘Apply Online for Pension Schemes का आप्शन मिलेगा |

3. नये पेज पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे- (1) क्या आप स्वयं आवदेन करना चाहते है? (2) या आप किसी भी नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र / अटल सेवा केंद्र / अंत्योदय भवन के माध्यम से आवदेन करे।

4. सम्बंधित विकल्प को चुनकर आपको विधवा पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म (Application Form PDF) दिखाई देगा।

5. फिर आवेदन फॉर्म को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करे और समे पूछी गयी सभी डिटेल भरे

6. उसके बाद फॉर्म को Haryana सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करा दे। सरकार द्वारा आपके आवेदन को स्वीकृति के बाद, आपको मासिक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी |

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Haryana Vidhwa Pension Yojana Contact Details (Helpline Number)

  • महानिदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (हरियाणा सरकार)
  • ऑफिस पता: एससीओ 20-27, तीसरी मंजिल, एलआईसी जीवन दीप बिल्डिंग, सेक्टर 17 ए, चंडीगढ़
  • हेल्पलाइन नंबर: (0172) 2715-090
  • फैक्स नंबर: (0172) 2715-094
  • ईमेल आईडी: sje@hry.nic.in

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