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मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2023 आवेदन पत्र

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2023 आवेदन पत्र

आज भारत सरकार के बहुत से राज्य है जो कि बेटियों के कल्याण को ध्यान में रखकर शुरू की गयी है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बेटियों की समाज में स्थिति सुधारना है, उन्हीं योजनाओं में से एक योजना यह भी है।मध्यप्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने राज्य में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत की है। सरकार द्वारा राज्य में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है |

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत ऐसे अभिभावक जिनकी केवल बेटियां है उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा मासिक पेंशन के रूप में 600 रूपए दिए जायेंगे। इस योजना द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता का उपयोग रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में कर सकते है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्याओं के अभिभावकों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।

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योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
लाभार्थी बेटियों के माता-पिता
शुभारम्भ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
पेंशन राशि 600 रुपए/महीना

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लाभ

Benefits of Chief Minister Girl Guardian Pension Scheme :- 

  • इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कन्या के माता पिता को पेंशन के रूप में 600 रूपए प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस राशि से वह बुढ़ापे में अपनी जरूरतें पूरी कर सकते है।
  • कन्या के माता पिता को किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
  • यह पेंशन योजना केवल उन अभिभावकों के लिए है जिसकी संतान बेटियां है। जिनके पुत्र है वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है।

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मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए पात्रता

Eligibility for Chief Minister Girl Guardian Pension Scheme :- नीचे दिए गए पात्रता के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक पात्रताएं हैं :-

  • इस योजना का लाभ पाने के लिए व्यक्ति को मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी दंपति की न्यूनतम आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
  • जिनके पास जीवित पुत्र है, वे योजना में शामिल होने के पात्र नहीं हैं। केवल वे माता-पिता जिनके पास केवल बेटी है, आवेदन करेंगे।
  • यह योजना केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शुरू की गई है
  • इसके अलावा, यह योजना केवल उन लोगों के लिए खुली है जो गैर-कर दाता हैं। निश्चित वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ वाले लोगों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
  • यह योजना गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों (बीपीएल) तक ही सीमित थी। Kanya Abhibhavak Pension Yojana
  • यदि किसी व्यक्ति की पारिवारिक आय 21000 रुपये से कम है, तो वह एमकेएपीवाई योजना के लिए आवेदन कर सकता है।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

Documents required for Chief Minister Girl Guardian Pension Scheme :-

  • आयु एवं निवास के लिए निम्न में से कोई एक – स्कूल का प्रमाण पत्र /अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र/मतदाता सूची/स्वयं का मतदाता परिचय पत्र/चिकित्सक प्रमाण पत्र राशन कार्ड
  • दम्पत्ति की केवल कन्या ही हुई है और कोई जीवित पुत्र नहीं है की पुष्ष्टि निम्नांकित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करने पर की जाये:- राशन कार्ड/मतदाता निर्वाचक नामावली जिसमें दम्पत्ति का नाम एवं परिवार के सदस्यों का नाम हो /ग्राम पंचायत/वार्ड प्रभारी का प्रमाण पत्र./आंगनबाड़ी/ आशा कार्यकर्ता की रिपोर्ट पंजी/स्व प्रमाणित घोषणा पत्र
  • दम्पत्ति/एकल दम्पत्ति द्वारा इस आशय का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र कि वह आयकरदाता नहीं हैं।
  • दम्पत्ति युगल होने की दशा में संयुक्त फोटो एवं एकल दम्पत्ति की दशा में एकल फोटो| (इसे चेक करे एवं यह सामग्री पदाभिहित अधिकारी कार्यालय भेजी जाये । इसे अपलोड करने की आवश्यकता नहीं हैं ।)
  • विधवा महिलाएं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र/परित्यक्ता हेतु माननीय न्यायालय का आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करे।
  • बैंक पासबुक/पोस्ट ऑफिस खाते के प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि

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मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन

Online application for Chief Minister’s Girl Guardian Pension Scheme :-

  • सबसे पहले आपको मप्र की लोक सेवा प्रबंधन की आधिकारिक वेबसाइट http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपको उपलब्ध सेवाएं में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा। यहाँ आपको Click to Download the Form पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा। इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को सही प्रकार से भरनी है। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे है तो फॉर्म को डाउनलोड करें।
  • इसमें सभी जानकारी भरने के बाद इस फॉर्म को मुख्य नगरपालिका अधिकारी अथवा आयुक्त नगरपालिका के ऑफिस में जमा करवा सकते है।
  • गांव में रहने वाले इस फॉर्म को मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा जनपद पंचायत में दे सकते है।
  • एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के बाद 60 दिनों के अंदर कार्यवाही की जाएगी।

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