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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना: ऑनलाइन आवेदन, UP Viklang Pension Yojana

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन  UP Viklang Pension Yojana Hindi

UP Viklang Pension Yojana Hindi  :- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुवात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गयी थी | इस योजना की शुरुवात 2016 में हुई थी | UP दिव्यांग पेंशन योजना राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए आरंभ की गयी है। जिसका संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। इस पेंशन के तहत राज्य के जितने भी विकलांग नागरिक शारीरिक रूप से 40 % या उससे अधिक विकलांग है |

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उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। यूपी राज्य के विकलांग पुरुष व महिला दोनों ही इस योजना का आवेदन कर सकते है। योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल पुरुषों व महिलाओं को दिया जायेगा। राज्य के जो दिव्यांग नागरिक योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है वह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना का आवेदन फॉर्म भर सकते है। यह योजना विकलांग नागरिकों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई है।

UP Viklang Pension Yojana

राज्य उत्तर प्रदेश
योजना नाम यूपी विकलांग पेंशन योजना
साल 2021
पेंशन राशि 500 रुपये प्रति महीने
विभाग समाज कल्याण विभाग
लाभ लेने वाले राज्य के विकलांग नागरिक
उद्देश्य विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
श्रेणी राज्य सरकारी योजना
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड
आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना पात्रता मापदंड

इस योजना के अंतर्गत उत्तप्रदेश राज्य में जितने भी विकलांग नागरिक है उन्हें आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है | जो नागरिक शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर और विकलांगता का शिकार होते है उन्हें सभी कामो के लिए हमेशा दुसरो पर निर्भर रहना पड़ता है | एक समय ऐसा आता है जब परिवार वाले भी इन्हे बोझ समझते है और गैरों की तरह व्यवहार करते है।

इन्हे कई सारी मुसीबतों व परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया ताकि इससे विकलांग नागरिकों की मदद की जा सके। योजना का लक्ष्य नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के माध्यम से उन्हें हर महीने 500 रुपये की पेंशन राशि दी जाएगी जिससे उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वह अपना भरण-पोषण स्वयं से कर पाएंगे।

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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना हेतु पात्रता

अगर आप के घर में या आपके आस पडोस में भी कोई ऐसा पुरुष , महिला या नौजवान युवा , युवती है तो आपको सरकार द्वारा निर्धारित की गयी पात्रता को पूरा करना होगा। पात्रताओं की जानकारी निम्न है :-

  • जो विकलांग नागरिक उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी होंगे वही इस योजना का आवेदन कर सकते है।
  • योजना का लाभ केवल विकलांग नागरिक को ही मिलेगा।
  • अगर आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहे है तो वह इस योजना का आवेदन नही कर सकते।
  • 18 साल या उससे अधिक आयु के नागरिक योजना के पात्र समझे जायेंगे।
  • यूपी राज्य के पुरुष या महिला विकलांग नागरिक जो शारीरिक व मानसिक रूप से 40% या उससे अधिक विकलांगता का शिकार है , उन्हें इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
  • विकलांग नागरिक की सालाना आय 12 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदन करते समय आवेदक के पास अपने सभी जरुरी दस्तावेज होने चाहिए जिससे वह आसानी से योजना का आवेदन कर सके।
  • जो आवेदक किसी सरकारी दफ्तर में काम करते होंगे या उनके पास कार (4 पहिये की गाडी) होगी तो वह इस योजना के पात्र नहीं समझे जायेंगे। UP Viklang Pension Yojana hindi
  • अगर कोई भी विकलांग नागरिक गांव से संबंध रखता है तो उसके परिवार की सालाना आय 46,080 रुपये से कम होनी चाहिए।
  • अगर कोई नागरिक शहर से संबंध रखते है तो उनके परिवार की वार्षिक आय 56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यूपी विकलांग पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

इस योजना के लिए यह आवश्यक है की आप के पास इस योजना से समबन्धित सभी डाक्यूमेंट्स होने चाहिए |  बिना डाक्यूमेंट्स के किसी भी योजना का आवेदन नहीं किया जा सकता क्योंकि आवेदन करते समय दस्तवेजो की आवश्यकता होती है। यूपी विकलांग पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज की जानकारी निम्न है :-

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मूलनिवास प्रमाण पत्र
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
  • विकलांगता प्रमाणपत्र
  • बैंक पासबुक
  • बैंक अकाउंट नंबर
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाणपत्र (इनकम सर्टिफिकेट)
  • वोटर ID कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र

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लॉगिन करने की प्रक्रिया संबंधी

लॉगिन करने के लिए आवेदक एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। यहाँ आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा। होम पेज पर आपको आवेदक लॉगिन के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने नया पेज खुल जायेगा। नए पेज पर आप पूछी गयी जानकारी जैसे: सेलेक्ट पेंशन स्कीम, रजिस्ट्रेशन ID, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरके सेंड OTPपर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको OTP प्राप्त होगा जिसे आपको बॉक्स में भरें और इसके साथकैप्चा कोड को भर दें। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपकी लॉगिन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

How to apply online for UP Viklang Pension Yojana

अगर आप भी योजना का आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको योजना की आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी का पता होना बहुत जरुरी है। हम आपको योजना की आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे है। आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • सबसे पहले आवेदक को एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
  • होम पेज पर आपको दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के पश्चात आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • आपको नए पेज पर ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
  • आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: जिला, क्षेत्र, तहसील, नाम, लिंग, पता, जन्मतिथि, श्रेणी, पिता-पति का नाम, बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, आय डिटेल्स, विकलांगता विवरण आदि को भरना है।
  • इसके बाद आपको फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड करके कैप्चा कोड को भरना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के पश्चात फॉर्म को एक बार दोबारा पढ़ लें, यदि किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो आप उसका सुधार कर लें।
  • इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
  • क्लिक करने के पश्चात आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना लाभार्थी सूची में नाम कैसे देखें :

UP Viklang Pension Scheme Beneficiary List :-

लाभार्थी योजना की पेंशन सूची जारी होते ही अपना नाम लिस्ट में आसानी से देख सकते है। हम आपको लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे है जो की इस प्रकार से है:

  • सर्वप्रथम आवेदक को पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
  • होम पेज पर आपको पेंशनर सूची का ऑप्शन दिखाई देगा आवेदक को जिस भी साल की सूची में अपना नाम देखना होगा वह उस पर क्लिक कर दें।
  • इसके बाद अगले पेज पर आपके जिलों की सूची खुल जाएगी।
  • यहाँ आपको अपने जिले को सेलेक्ट करना होगा।
  • अगले पेज पर आपको विकासखंड सेलेक्ट करना है।
  • जिसके बाद नए पेज पर आपको ग्राम पंचायत का चयन करना होगा।
  • इसके बाद अगले पेज पर आपके ग्राम और पेंशनर सूची खुल कर आजायेगी।
  • यहाँ आपको कुल पेंशनर्स पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर ग्राम वाइज पेंशन लिस्ट खुल कर आजायेगी, यहाँ आप अपना नाम देख सकेंगे।

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